“ITR फाइलिंग में देरी? जानें कैसे स्वचालित रूप से नई टैक्स प्रणाली में होंगे शामिल!”

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है, जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। हाल ही में, भारतीय कर विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अगर आप समय पर ITR फाइल करने में चूक जाते हैं, तो आपको स्वचालित रूप से नई टैक्स प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से और इसके प्रभाव को समझते हैं।

नई और पुरानी टैक्स प्रणाली में अंतर

वित्त वर्ष 2020-21 से भारतीय सरकार ने दो टैक्स प्रणालियाँ लागू की हैं – पुरानी टैक्स प्रणाली और नई टैक्स प्रणाली।

  • पुरानी टैक्स प्रणाली: इसमें विभिन्न प्रकार की छूटें और कटौतियाँ (जैसे कि धारा 80C, 80D) उपलब्ध होती हैं। इस प्रणाली में टैक्स स्लैब दरें थोड़ी अधिक होती हैं, लेकिन करदाता को छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है।
  • नई टैक्स प्रणाली: इसमें टैक्स स्लैब दरें कम होती हैं, लेकिन करदाता को कोई छूट या कटौती नहीं मिलती। यह प्रणाली उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो छूट और कटौतियों का दावा नहीं करते।

समय पर ITR फाइल न करने का प्रभाव

नए नियम के तहत, यदि आप समय पर ITR फाइल करने में विफल रहते हैं, तो आपको स्वचालित रूप से नई टैक्स प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप छूट और कटौतियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे और आपको नई प्रणाली के अनुसार टैक्स देना होगा।

ITR फाइलिंग की समय सीमा

आयकर विभाग ने हर साल ITR फाइल करने की एक निर्धारित समय सीमा तय की है। आमतौर पर, यह तिथि 31 जुलाई होती है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

समय पर ITR फाइल करने के लाभ

  1. छूट और कटौतियों का लाभ: समय पर ITR फाइल करने से आप पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत छूट और कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।
  2. जुर्माने से बचाव: समय पर ITR फाइल न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
  3. लोन आवेदन में आसानी: समय पर ITR फाइल करने से बैंक लोन आवेदन में सहायता मिलती है।
  4. वित्तीय अनुशासन: यह आपकी वित्तीय अनुशासन और कर अनुपालन की भावना को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

आईटीआर फाइलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे समय पर पूरा करना आवश्यक है। नए नियमों के तहत, समय पर ITR फाइल न करने पर नई टैक्स प्रणाली में स्वचालित रूप से स्थानांतरित होने का खतरा है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर ITR फाइल करें और अपनी वित्तीय योजना को सही दिशा में बनाए रखें। नई टैक्स प्रणाली में स्वचालित रूप से स्थानांतरित होने से बचने के लिए अपने टैक्स रिटर्न की समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करें।

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